भारत में अभियुक्त व्यक्तियों के अधिकार

गिरफ्तारी का अर्थ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना है, अतएव यह मानव के स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन है। तथापि भारतीय संविधान के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देश अपनी प्राथमिक भूमिका के एक हिस्से के रूप में कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए राज्य की शक्तियों को मान्यता प्रदान करते हैं।

संबंधित प्रावधान

संवैधानिक प्रावधान

  • अनुच्छेद 22(1): संविधान के अनुच्छेद 22(1) में उपबंधित है कि गिरफ्तारी के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को जितनी शीघ्र हो सके गिरफ्तारी के कारण की सूचना दी जाएगी तथा उन्हें अपने पंसद के ....

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