नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) अधिनियम, 2022

30 दिसंबर, 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) अधिनियम, 2022 को मंजूरी प्रदान की। यह नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 में संशोधन करता है।

  • यह अधिनियम नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर "भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र" (India International Arbitration Centre) करने का प्रावधान करता है।
  • मूल अधिनियम के तहत, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC) को 'अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मामलों में 'मध्यस्थता और सुलह' (Arbitration & Conciliation) के लिए प्रयास करने के लिए निर्देशित किया गया था। नवीन संशोधन अधिनियम इस प्रक्रिया में वैकल्पिक विवाद समाधान के अन्य रूपों को ....
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