अग्रिम जमानत

अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) न्यायालय द्वारा दिया गया एक निर्देश है, जिसमें किसी व्यक्ति को उसके गिरफ्तार होने के पहले ही जमानत दे दी जाती है, अर्थात् आरोपित व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाता है।

    • भारत के आपराधिक कानून के अंतर्गत गैर-जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार होने की आशंका पर कोई भी व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिये आवेदन कर सकता है।
  • अग्रिम जमानत का प्रावधान भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में किया गया है।
  • भारतीय विधि आयोग ने अपने 41वें प्रतिवेदन में इस प्रावधान को दंड प्रक्रिया संहिता में सम्मिलित करने की अनुशंसा (सिफारिश) ....
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