राज्य सभा की शक्तियां

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्य सभा का प्रावधान किया गया है।

  • राज्य की शक्तियां निम्नलिखित हैं:
  • विधायी शक्तियां: गैर-वित्तीय विधेयकों के मामलों में राज्यसभा को भी लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं।
    • ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं।
    • धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्राप्त है। इस संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है।
    • संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में राज्य सभा की शक्तियां लोकसभा की शक्तियों के बराबर है।
  • विशिष्ट शक्तियां: देश के संघात्मक ....
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