अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद

अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद से निपटने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान किया गया है।

  • इस अनुच्छेद के तहत संसद किसी भी अंतर-राज्यीय नदी और नदी घाटी के जल उपयोग, वितरण एवं नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन का प्रावधान कर सकती है।
  • संसद ने अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद से निपटने के लिए नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 और अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 अधिनियमित किये हैं।
    • नदी बोर्ड अधिनियम 1956 अंतर-राज्यीय नदी और नदी घाटियों के नियमन एवं विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा नदी बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है।
    • अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम ....
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