सदन में लंबित बिल का व्यपगत होना

जब लोकसभा विघटित की जाती है तो इसके सारे कार्य जैसे- विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं। इनसे संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 और 108 में दिये गए हैं।

किसी भी विधेयक के व्यपगत होने की शर्तें

  • ऐसे विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में हैं (चाहे लोकसभा में रखे गए हों या राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित किये गए हों)।
  • ऐसे विधेयक जो लोकसभा में पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में विचाराधीन हैं।
  • ऐसे विधेयक जो राज्यसभा में प्रस्तुत किये गए हों तथा पारित भी हो गए हों किंतु लोकसभा में विचाराधीन हों, लोकसभा के विघटन के साथ ....
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