निवारक निरोध बनाम मूल अधिकार

संभावित अपराध को रोकने के उद्देश्य से राज्य किसी व्यक्ति को ‘निवारक निरोध’ (Preventive Detention) के तहत हिरासत में ले सकता है।

  • इस प्रकार निवारक निरोध, संदेह के आधार पर तथा यह मानकर की गई कार्रवाई है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा कुछ गलत कार्य किया जा सकता है।
  • निवारक निरोध का प्रयोग राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था का रख-रखाव, विदेशी मामले या भारत की सुरक्षा तथा आपूर्ति, आवश्यक सेवाओं व रक्षा का रख-रखाव के आधारों पर ही किया जा सकता है।
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 (3) में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें

वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।
प्रारंभिक विशेष