संसदीय विशेषाधिकार

संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है।

  • संसद सदस्यों को कुछ व्यक्तिगत विशेषाधिकार (Personal Privilege) और सामूहिक विशेषाधिकार (Collective Privilege) प्रदान किये जाते हैं ताकि वे अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन कर सकें।
  • लेकिन अगर कोई सदस्य इन विशेषाधिकारों या अधिकारों में से किसी की अवहेलना या दुरुपयोग करता है, तो इसे विशेषाधिकार हनन (breach of the privilege) माना जाता है।

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

  • यह प्रस्ताव (Breach of Privilege Motion) लोकसभा और राज्य सभा दोनों के सदस्यों के लिए ....
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