राजनीतिक दलों का पंजीकरण

राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है।

  • धारा 29A में कहा गया है कि यदि कोई दल पंजीकरण की मांग करता है तो उस दल को 30 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है।
  • अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत राजनीतिक दलों को पंजीकृत किया जाता है।
  • पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करने पर चुनाव चिह्न (आरक्षण व आवंटन) आदेश 1968 के तहत कुछ समय के बाद राज्य ....
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