ई-अपशिष्ट

अपशिष्ट के रूप में परित्यक्त किए गए विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा उनके अंश को ई-अपशिष्ट कहा जाता है। सामान्य रूप से यह उपकरण विनिर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत की प्रक्रिया में अस्वीकृत कर दिया जाते हैं।

  • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया गया है। इन नियमों में ई-उत्पादकों के लिए अनिवार्य रूप से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के साथ पंजीकृत किए जाने का प्रावधान है।
  • ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के अंतर्गत पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र' जारी किए जाने ....
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