तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति

8 दिसंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों (Ad-hoc Judges) की नियुक्ति के लिए सरल प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ताकि इन नियुक्तियों का वास्तविक उद्देश्य विफल न हो।

  • सर्वोच्च न्यायालय में: संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत, भारत के मुख्य न्यायाधीश निर्दिष्ट समय के लिए किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नामित कर सकते हैं।
    • यद्यपि मुख्य न्यायाधीश (CJI), उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने तथा भारत के राष्ट्रपति से पूर्व सहमति प्राप्त करने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं।
  • इन तदर्थ न्यायाधीशों ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें

वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।
प्रारंभिक विशेष