वन्यजीव अभयारण्य

वन्यजीव अभयारण्य को 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

  • कोई भी क्षेत्र (किसी भी आरक्षित वन या प्रादेशिक जल में शामिल क्षेत्र के अलावा) यदि पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव, वनस्पति, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक या प्राणी संबंधी महत्व का है तो उसे राज्य सरकार 'वन्यजीव अभयारण्य' के रूप में अधिसूचित कर सकती है।
  • वन्यजीव अभयारण्य के भीतर कुछ प्रतिबंध के साथ मानवीय गतिविधियों की अनुमति प्रदान की जाती है। भारत में 550 से अधिक वन्य जीव अभयारण्य देश के भौगोलिक क्षेत्र के कुल 3.64% क्षेत्रफल को कवर करते हैं। इनकी सर्वाधिक संख्या ....
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