भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

सेबी का गठनः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का गठन 12 अप्रैल, 1988 को हुआ। इसे सेबी एक्ट-1992 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है।

  • सेबी के कार्यः प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज मार्केट) के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना।
  • सेबी के पास धन आने के सामान्यतः दो तरीके होते हैं।
  • बाजार नियामक होने के नाते सेबी किसी भी प्रकार की अनियमितता पर जुर्माना लगा सकती है।
  • सेबी में रजिस्ट्रेशन कराने और अन्य कई तरह के शुल्कों से उसे ....
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