समुद्री सीमाएं

किसी देश के 'संप्रभु क्षेत्र' में आने वाला समुद्री भाग 'प्रादेशिक सागर' (Territorial Sea) कहलाता है। विदेशी असैन्य एवं सैन्य जलयानों को कुछ शर्तों के तहत इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति होती है।

  • सन्निहित क्षेत्र (Contiguous Area) में कोई देश अपने प्रशुल्क, राजकोषीय, आव्रजन अथवा संरक्षण संबंधी कानूनों के उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक नियंत्रण लागू कर सकता है।
  • अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone:EEZ) में किसी देश को समुद्री संसाधनों को खोजने एवं दोहन करने, समुद्री पर्यावरण की रक्षा करने, कृत्रिम द्वीपों एवं संरचनाओं का निर्माण करने आदि का संप्रभु अधिकार होता है।
  • किसी देश ....
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