स्वायत्त जिला परिषद

  • भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों (autonomous district council) के गठन का प्रावधान करता है, जिन्हें उनके संबंधित राज्यों के भीतर स्वायत्तता प्रदान की गई है।
    • इन स्वायत्त जिला परिषदों में से अधिकांश जिला परिषद उत्तर पूर्व भारत में स्थित हैं।
  • प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद होगी, जिसमें 30 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से 4 से अधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा नामित नहीं होंगे और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे।
    • हालांकि असम में ‘बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद’ इसका अपवाद है, जिसमें 40 से अधिक सदस्य हैं।
    • एक स्वायत्त क्षेत्र गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक ....
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