डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति

13 फरवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र तथा 5 राज्यों- राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को डिप्टी स्पीकर (Deputy Speaker) का चुनाव करने में विफल रहने पर नोटिस जारी किया।

  • संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोक सभा, जितनी जल्दी हो सके, दो सदस्यों का अध्यक्ष (स्पीकर) और उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) के रूप में चयन करेगी तथा जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा, सदन इन पदों के लिए अन्य सदस्य का चयन करेगा।
  • इसी प्रकार का प्रावधान अनुच्छेद 178 के तहत राज्यों की विधान सभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ....
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