​ राज्य SC सूची में छेड़छाड़ नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

15 जुलाई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार राज्य सरकारों को संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूची में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है।

  • वाद का शीर्षक: डॉ. भीम राव अम्बेडकर विचार मंच, पटना बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।
  • यह निर्णय डॉ. भीम राव अंबेडकर विचार मंच, पटना द्वारा बिहार सरकार की 1 जुलाई, 2015 को जारी अधिसूचना को चुनौती दिए जाने के बाद आया है।
  • यह अधिसूचना राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिश के आधार पर जारी की गई थी।
    • अधिसूचना में अत्यंत पिछड़े वर्ग तांती-तंतवा (Tanti-Tantwa) को अनुसूचित जा ति पान/सवासी (Pan/Sawasi) ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें

वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।

नियमित स्तंभ