लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फ़ैजल की लोकसभा सदस्यता रद्द

लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहम्मद फैजल को कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई है।

महत्वपूर्ण तथ्यः एनसीपी सांसद फैजल पर अपने लोगों के साथ कांग्रेस नेता पदनाथ सालिह पर जानलेवा हमला करने का आरोप था।

  • सजा सुनाये जाने के बाद सांसद को अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों एवं जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 8 के तहत लोक सभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है।

GK फ़ैक्ट

  • अनुच्छेद 102(1)(A): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (।) के अनुसार, "कोई व्यक्ति संसद् ....
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