भारत में निगरानी कानून

वैश्विक सहयोगी जांच परियोजना द्वारा खोज में पता चला है कि भारत में कम से कम 300 व्यक्तियों की लक्षित निगरानी के लिए इजराइली स्पाइवेयर (spyware) ‘पेगासस’ का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि भारत में सभी कॉल इंटरसेप्शन (interception) कानूनी रूप से होते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्यः भारत में संचार निगरानी मुख्य रूप से दो कानूनों के तहत होती है - टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000।

  • टेलीग्राफ अधिनियम कॉल के अवरोधन (interception) से संबंधित है, वहीँ आईटी अधिनियम सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगरानी से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ....

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