आयुध निर्माणी बोर्ड भंग

रक्षा मंत्रालय ने 1 अक्टूबर, 2021 से आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) को भंग करने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद इसकी संपत्ति, कर्मचारियों और प्रबंधन को सात नवगठित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSU) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्यः इसके साथ ही आयुध निर्माणी बोर्ड का अंत हो जायेगा, जिसकी स्थापना को अंग्रेजों ने 1775 में स्वीकार किया था।

  • 1 अक्टूबर से इन 41 उत्पादन इकाइयों और पहचानी गई गैर-उत्पादन इकाइयों के प्रबंधन, नियंत्राण, संचालन और रखरखाव को सात सरकारी कंपनियों: मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड (Munitions India Ltd), आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड (Armoured Vehicles Nigam Ltd), एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट ....
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