मजिस्ट्रेट को यूएपीए के तहत जांच अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

11 सितंबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मजिस्ट्रेट गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) (Unlawful Activities Prevention Act: UAPA) मामलों में जांच की अवधि बढ़ाने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

महत्वपूर्ण तथ्यः UAPA के तहत 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होती है। यदि नहीं हो, तो आरोपी डिफॉल्ट/ वैधानिक जमानत का हकदार है।

  • शीर्ष अदालत का कहना है कि इस तरह के अनुरोध पर विचार करने के लिए एकमात्रा सक्षम प्राधिकारी UAPA की धारा 43- D (2) (b) में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार ‘स्पेशल कोर्ट’ होगा।
  • UAPA के तहत सभी अपराध पर, चाहे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency: ....
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