गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021

25 मार्च, 2021 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा गर्भ के चिकित्सकीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 [Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act, 2021] को मंजूरी प्रदान कर दी गई। विधेयक के रूप में इसे 16 मार्च, 2021 को राज्य सभा द्वारा तथा 17 मार्च, 2020 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।

  • यह संशोधन अधिनियम ‘चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1971’ में संशोधन करता है।
  • चिकित्सा गर्भपात (संशोधन) अधिनियम, 2020 का मुख्य लक्ष्य महिलाओं के लिए उपचारात्मक, सुजननिक (eugenic), मानवीय या सामाजिक आधार पर सुरक्षित और वैध गर्भपात सेवाओं का विस्तार करना है।

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