सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958

असम सरकार ने 'सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958' [Armed Forces (Special Powers) Act, 1958] की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28 अगस्त, 2021 से पूरे असम राज्य को 6 महीने तक 'अशांत क्षेत्र' (Disturbed Area) घोषित किया।

  • असम में एएफएसपीए क़ानून नवंबर 1990 में लगाया गया था तथा तब से राज्य सरकार द्वारा समीक्षा के बाद इसे हर छह महीने में बढ़ाया गया है।

वर्तमान में एएफएसपीए पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहाँ लागू है?

  • पूर्वोत्तर क्षेत्र में, असम, नागालैंड, मणिपुर (इंफाल नगर परिषद क्षेत्र को छोड़कर) तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में AFSPA लागू है।
  • अरुणाचल प्रदेश ....
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