हिजाब पर प्रतिबंध

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15 मार्च, 2022 को राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में छात्राओं द्वारा हिजाब (सिर पर दुपट्टा) पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है।

महत्वपूर्ण तथ्य: कोर्ट का मानना है कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत संरक्षित नहीं है।

  • मुख्य न्यायाधीश ऋतु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की पीठ ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है।
  • पीठ ने उडुपी और अन्य जिलों ....
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