एनजेएसी बनाम कॉलेजियम विवाद

सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर, 2022 को कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली ‘इस देश का कानून’ है तथा इसके खिलाफ की गई टिप्पणियों को उचित नहीं माना जा सकता।

  • शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके द्वारा घोषित कोई भी कानून सभी हितधारकों के लिए ‘बाध्यकारी’ है और कॉलेजियम प्रणाली का पालन होना चाहिए।
  • उच्चतम न्यायालय ने यह बात कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों को मंजूर करने में केंद्र द्वारा कथित देरी से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान कही। पीठ की यह टिप्पणी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को निरस्त करने के उच्चतम न्यायालय के ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें

वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।

नियमित स्तंभ