मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (MA) गैर-कानूनी संगठन घोषित

27 दिसंबर, 2023 को केंद्र सरकार ने गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम [UAPA] 1967 की धारा 3(1) के तहत ‘मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (मसरत आलम गुट)’ (MLJK-MA) को ‘गैर-कानूनी संघ’ घोषित किया।

  • इस संगठन के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम [UAPA] 1967, भारतीय दंड संहिता, 1860, आर्म्स एक्ट, 1959 और रणबीर दंड विधान, 1932 की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
  • गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में अब तक 4 संगठनों को आतंकी संगठन, 6 व्यक्तियों को आतंकवादी और 2 संगठनों को विधिविरुद्ध (गैर-कानूनी) संगठन घोषित किया जा चुका है।
  • गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के अनुसार ....
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