सामान्य मतदान प्रक्रिया में व्यवधान तथा चुनाव आयोग की शक्तियां

हाल ही में, भारतीय निर्वाचन आयोग (EC) द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) की धारा 58 (2) और 58 ए (2) [Sections 58(2) and 58A(2) of the RPA, 1951] के तहत मणिपुर में 11 मतदान केंद्रों और अरुणाचल प्रदेश में 8 मतदान केंद्रों पर 19 अप्रैल, 2024 को हुए मतदान को अमान्य कर दिया गया।

  • इन मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान क्रमशः 22 अप्रैल और 24 अप्रैल, 2024 को आयोजित किये गए।
  • जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) की धारा 58 चुनाव आयोग को जानबूझकर ईवीएम को नष्ट करने की स्थिति में नए सिरे से चुनाव कराने का अधिकार देती है।
    • इस प्रक्रिया में रिटर्निंग ऑफिसर ....
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