दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय

  • 9 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के बाद ‘दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019’ ने अधिनियम का रूप ले लिया। राज्य सभा द्वारा इसे 3 दिसंबर, 2019 को तथा लोकसभा द्वारा इसे 27 नवंबर, 2019 को पारित किया गया था।
  • यह विधेयक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सार्थक उपयोग, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, कम व्यय करने, बेहतर सेवाएं मुहैया कराने एवं योजनाओं की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने की आवश्यकता के मद्देनजर दोनों केन्द्रशासित प्रदेशों के विलय के उद्देश्य से लाया गया।

मुख्य बिंदु

  • नवीन अधिनियम की धारा 2 के ....
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