रिहाई के पूर्व कैदियों की नवीनतम फ़ोटो अपडेट करना अनिवार्य

गृह मंत्रालय ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी सात-सूत्रीय नवीनतम दिशानिर्देश में जमानत, पैरोल या रिहाई के समय ‘ई-प्रिजन’तथा ‘इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम’डेटाबेस पर कैदियों की ‘नवीनतम तस्वीरें’अपडेट करना अनिवार्य कर दिया।

गृह मंत्रालय का कहना है कि ऐसा करने से फरार होने या कानून का उल्लंघन करने की स्थिति में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कैदियों की आसानी से ट्रैकिंग की जा सकेगी।

ई-प्रिजन प्रोजेक्ट

  • ई-जेल परियोजना (e-Prisons project) का उद्देश्य देश में जेलों के कामकाज का कम्प्यूटरीकरण करना तथा डिजिटलीकरण के माध्यम से जेल प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाना है। इसे सभी राज्यों ....
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