आईएएस अधिकारियों का सेंट्रल डिप्युटेशन

केंद्र सरकार आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को ‘केंद्रीय प्रतिनियुक्ति’ (Central deputation) के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए राज्य सरकारों की मंजूरी लेने की आवश्यकता के प्रावधान को समाप्त करते हुए इस संबंध में अधिभावी शक्तियां (overriding powers) हासिल करने के बारे में विचार कर रही है।

  • इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 12 जनवरी, 2022 को ‘भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम 1954’ के नियम 6 (deputation of cadre officers) में संशोधन करने का प्रस्ताव किया।
  • केंद्र सरकार द्वारा आईएएस (कैडर) नियमों में संशोधन का यह प्रस्ताव अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिक नियंत्रण रखने के उद्देश्य से किया ....
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