अनिवार्य रक्षा सेवा अधिनियम 2021

  • राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 11 अगस्त, 2021 को ‘अनिवार्य रक्षा सेवा अधिनियम 2021’ को अपनी स्वीकृति दे दी है।
  • महत्वपूर्ण तथ्यः अधिनियम में केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह अनिवार्य रक्षा सेवाओं में संलग्न इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छंटनी पर रोक लगा सकती है।
  • इसके जरिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन करते हुए अनिवार्य रक्षा सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में शामिल किया गया है।
  • अनिवार्य रक्षा सेवाएं क्या हैं? रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं या उपकरणों के उत्पादन से संबंधित कोई भी प्रतिष्ठान या उपक्रम_
  • इसके अलावा, सशस्त्र बलों या उनसे जुड़ा हुआ या रक्षा ....
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