जम्मू-कश्मीर आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018

14 दिसंबर, 2018 को राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में जम्मू और कश्मीर राज्य प्रशासनिक परिषद (SAC) ने ‘भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2018’ तथा ‘जम्मू और कश्मीर आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018’ को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि कार्यालयों में महिला यौन शोषण के खिलाफ कानून बनाने वाला जम्मू-कश्मीर देश का पहला राज्य बन गया है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

  • इसके तहत रणबीर पेनल कोड की धारा 354-ई के तहत अपराधों को भी इसमें शामिल किया गया है।
  • अपराध प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 154 व 161 तथा एवीडेंस एक्ट (Evidence Act) की धारा 53 में संशोधन कर सेक्सटॉर्शन (sextortion) को भी ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें

वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।

नियमित स्तंभ