मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 1 अगस्त, 2019 को ‘मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019’ पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद इसने अधिनियम का रूप ले लिया। विधेयक के रूप में 25 जुलाई, 2019 को इसे लोकसभा द्वारा तथा 30 जुलाई, 2019 को इसे राज्यसभा द्वारा पारित किया गया।

  • यह कानून 21 फरवरी, 2019 को घोषित अध्यादेश की जगह लेता है तथा इसे 19 सितंबर, 2018 से लागू माना जाएगा।

तलाक-ए-बिद्दत गैर-कानूनी

  • यह विधेयक लििऽत या इलेक्ट्रॉनिक रूप सहित सभी रूपों में तीन तलाक को शून्य तथा गैर-कानूनी घोषित करता है।
  • यह तीन तलाक को ‘तलाक-ए-बिद्दत’ अथवा तलाक के किसी अन्य ऐसे ....
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