महिलाओं के लिये विवाह की कानूनी आयु में वृद्धि

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 दिसंबर, 2021 को महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला लिया है। पुरुषों के लिए विवाह की कानूनी उम्र 21 साल है।

महत्वपूर्ण तथ्यः बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021, जो सभी धर्मों में एक लड़की की विवाह की कानूनी न्यूनतम आयु को 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रयास करता है, 21 दिसंबर को लोक सभा में पेश किया गया था।

  • विधेयक के पेश होने के बाद, इसे आगे की चर्चा और संवीक्षा (scrutiny) के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया है।

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