सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर, 2021 को एक फैसले में कहा कि किसी संस्थान का, चाहे वह बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित हो, सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है तथा दोनों को समान रूप से सहायता के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

महत्वपूर्ण तथ्यः जब अनुदान प्राप्त संस्थाओं का मामला हो तो उसमें अल्पसंख्यक या गैर अल्पसंख्यक संस्थान का भेद नहीं किया जा सकता।

  • पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने सहायता वापस लेने के लिए कोई नीतिगत फैसला किया है, तो कोई संस्थान इस निर्णय पर ‘अधिकार के मामले’ के रूप में सवाल ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें

वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।

नियमित स्तंभ