सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम

  • सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत नगालैंड अगले 6 माह तक एक ‘‘अशांत क्षेत्र’’ बना रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर, 2021 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत राज्य में अशांत क्षेत्र को 30 दिसंबर, 2021 से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
  • गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार नगालैंड राज्य का संपूर्ण क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है, जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।
  • हाल ही में गलत पहचान के कारण राज्य में 14 आम नागरिकों की मृत्यु ....
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