राजस्थान पंचायती राज एवं नगर पालिका (संशोधन) विधेयक-2019

11 फरवरी, 2019 को राजस्थान विधान सभा ने राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 और राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया। इन संशोधन विधेयकों के पारित होने से राजस्थान में अब पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता समाप्त हो गयी है। अब इन चुनावों को लड़ने के लिए पढ़ा-लिऽा होना जरूरी नहीं है, अब अनपढ़ भी सरपंच से लेकर प्रधान प्रमुऽ और पार्षद से लेकर मेयर तक का चुनाव लड़ सकेंगे।

पूर्व के शैक्षणिक मापदंड क्या थे?

  • जिला परिषद या पंचायत समिति चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार की ....
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