​शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत छूट पर रोक

  • 19 जुलाई, 2024 को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना को खारिज कर दिया, जिसमें निजी स्कूलों को कक्षा 1 और प्रीस्कूल सेक्शन में वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत 25% कोटा प्रवेश देने से छूट दी गई थी।
  • उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य का निर्णय शिक्षा का अधिकार अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 21 के विरुद्ध है। इस अनुच्छेद को संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा शामिल किया गया था।
  • RTE अधिनियम में प्रावधान है कि सभी निजी स्कूलों को वंचित वर्गों के बच्चों के लिए ....
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