बीमा संशोधान विधोयक 2021

बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाने से संबंधित ‘बीमा (संशोधन) विधेयक 2021’ [Insurance (Amendment) Bill, 2021] को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई।

  • 18 मार्च, 2021 को यह लोक सभा द्वारा तथा 22 मार्च, 2021 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।
  • यह विधेयक बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करता है। विधेयक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मौजूदा सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रावधान है।
  • बीमा कंपनियों के स्वामित्व और नियंत्रण पर पाबंदियां हटाने का भी प्रावधान किया गया है।

पीटी फैक्ट्स

बीमा विनियामक एवं विकास ....

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