EVM सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ‘सूचना’: केन्द्रीय सूचना आयोग

23 फरवरी, 2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने स्पष्ट किया है कि आरटीआई अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) ‘सूचना’ है और आवेदक दस रुपये का भुगतान करके चुनाव आयोग से इसकी मांग कर सकता है।

मुख्य तथ्य

  • मशीन को ‘सूचना’ की परिभाषा के तहत कवर किया गया है और भारत निर्वाचन आयोग से मांग की जा सकती है।
  • आरटीआई अधिनियम की धारा 2(एफ) और 2 (i) के अनुसार ‘सूचना’ और ‘रिकॉर्ड की परिभाषा में किसी भी मॉडल या किसी भी सैंपल’ को शामिल किया जाता है।
  • आरटीआई अधिनियम की धारा 2(f) रिकॉर्ड, दस्तावेज, ई-मेल, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, ....
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