केरल के कॉलेजों में हड़ताल व रैलियों पर प्रतिबंध

  • 26 फरवरी, 2020 को एक निर्णय में केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि नियमित कक्षाओं को प्रभावित करने वाली हड़ताल, रैलियों तथा घेराव को स्कूलों और कॉलेजों के परिसरों में आयोजित नहीं किया जाना चाहिए।
  • न्यायालय ने कहा कि जो लोग हड़ताल में भाग नहीं ले रहे हैं, उन्हें अपनी कक्षाओं में शामिल होने का पूरा अधिकार है और कोई भी उन्हें उन आंदोलनों में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो कक्षाओं के सुचारू संचालन को प्रभावित करते हैं।
  • उच्च न्यायालय के फैसले पर कई छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की ....
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