राज्य सभा के सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

  • 12 दिसंबर, 2024 को विपक्ष द्वारा राज्यसभा सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया।
  • अनुच्छेद 64 के अनुसार, उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने से पूर्व 14 दिन का नोटिस दिया जाना अनिवार्य होता है, जिसमें स्पष्ट कारणों का उल्लेख आवश्यक है।
  • अनुच्छेद 67(बी) के अनुसार, उपराष्ट्रपति को राज्य सभा द्वारा अपने सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा लोक सभा द्वारा साधारण बहुमत से स्वीकृत प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता ....
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