गुजरात द्वारा एपीएमसी अधिनियम में संशोधन

  • केंद्र द्वारा राज्यों को अपने 'कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम [Agricultural Produce Market Committee (APMC) Act] में संशोधन करने के निर्देश के बाद गुजरात सरकार ने हाल ही में कृषि उत्पादों के तहत पशुधन को शामिल करने तथा किसानों को बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए अधिनियम के दायरे का विस्तार करते हुए एक अध्यादेश जारी किया।
  • संशोधन के अनुसार नए अधिनियम को 'गुजरात कृषि उत्पाद एवं पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 1963 का नाम दिया गया है। यह अधिनियम पशुधन बाजार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है।
  • इसके अलावा इसमें पंचायती राज संस्थाओं सहित उन स्थानीय प्राधिकारियों की भागीदारी ....
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