संसद सदस्यों की शपथ

  • हाल ही में, 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित संसद सदस्यों (MPs) द्वारा शपथ ली गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 99 सांसदों के पद की शपथ से संबंधित है, जिसे राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष लिया जाना होता है।
  • शपथ के प्रकार तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं। अनुच्छेद 104 में किसी सदस्य के लिए दंड का प्रावधान है, यदि वह शपथ लिए बिना सदन में बैठता है।
  • शपथ अंग्रेजी या 22 अनुसूचित भाषाओं में से किसी में भी ली जा सकती ....
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