सारफेसी अधिनियम, 2002

  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002 के तहत कर्जदारों की जब्त की गई परिसंपत्तियों को सार्वजनिक करना अनिवार्य किया है।
  • सारफेसी अधिनियम, 2002 को वित्तीय संस्थानों को कर्जदारों के ऋण डिफॉल्ट से बचाने के लिए लागू किया गया था। यह कानून सिक्योर्ड कर्जदाताओं को 60 दिनों के पश्चात ऋण के बदले जमानत जब्त करने की अनुमति देता है।
  • एक सिक्योर्ड कर्जदाता कोई भी ऋणदाता होता है, जो ऐसे क्रेडिट उत्पाद को जारी करने से जुड़ा होता है, जो जमानत द्वारा सुरक्षित (जैसे सिक्योर लोन) ....
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