नागालैंड एवं अरुणाचल में अफस्पा का विस्तार

  • 24 मार्च, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 के तहत "अशांत क्षेत्र" का दर्जा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया।
  • 1958 में AFSPA क़ानून अशांत क्षेत्रों में भारतीय सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। अशांत क्षेत्र (Disturbed Area) वह क्षेत्र होता है जिसे AFSPA की धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा ऐसा क्षेत्र घोषित किया गया हो।
  • इस क़ानून के तहत, सशस्त्र बलों के पास उस क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाने का अधिकार है, यदि उन्हें लगता है ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें

वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।

नियमित स्तंभ