​राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

  • हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) को सिविल या आपराधिक अदालत की प्रकृति में जांच करने या कोई निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है।
  • NCSC संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। इसकी संरचना में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य शामिल किए जाते हैं।
  • अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष की होती है तथा उन्हें अधिकतम दो कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है।
  • NCSC का कार्य अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें

वार्षिक सदस्यता लें मात्र 600 में और पाएं...
पत्रिका की मासिक सामग्री, साथ ही पत्रिका में 2018 से अब तक प्रकाशित सामग्री।
प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर अध्ययन सामग्री, मॉक टेस्ट पेपर, हल प्रश्न-पत्र आदि।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का ई-संस्करण।
पप्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के चुनिंदा विषयों पर वीडियो क्लासेज़।
क्रॉनिकल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों पर अतिरिक्त छूट।

नियमित स्तंभ