महामारी रोग अधिानियम, 1897 की धारा 2

कोविड-19 पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रलय के परामर्शों को प्रवर्तनीय बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 11 मार्च, 2020 को महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 2 के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया।

  • राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों में इस प्रावधान को लागू करने का निर्णय कैबिनेट सचिव राजीव गॉबा की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में लिया गया।
  • उत्त अधिनियम की धारा 2 राज्य सरकारों/ केंद्रशासित प्रदेशों को किसी भी प्रकोप को रोकने के लिए विशेष उपाय करने और नियम बनाने का अधिकार देती है।

धारा 2 (1)

  • जब राज्य या उसके किसी हिस्से में किसी खतरनाक महामारी के प्रकोप ....
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