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अनुच्छेद 194: यह विधानमंडल के किसी सदन और उसके सदस्यों और उसकी समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 194 के अनुसार, फ्किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदस्य उसके द्वारा विधानमंडल या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए मत के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगीय्। अनिवार्य रूप ....

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