प्रमुख संविधान संशोधान

दुनियाभर के देशों की तरह भारतीय संविधान में भी आने वाले भविष्य की बदलती परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने का प्रावधान किया गया है।

  • संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के तहत संसद संविधान में नये उपबंध शामिल या किसी उपबंध को हटाकर या परिवर्तित कर संविधान के मूल ढाँचे से जुड़े प्रावधानों को छोड़कर संविधान में संशोधन कर सकती है।
  • भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है।
  • संशोधन के कुल तीन प्रकार हैं; जिसमें दो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है और एक अनुच्छेद 368 के ....
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